महासमुंद। सामूहिक अनाचार के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश भीष्म प्रसाद पांडेय ने सरायपाली अजाक थाना क्षेत्र के दो युवकों सागरपाली निवासी किशन बंजारा (19), सुनील साहू (31) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डीके तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 6 माह का व्यतिक्रम पर सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसी तरह धारा 363 में 3 वर्ष व 1 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 366 में 5 हजार व 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर व्यतिक्रम पर 3-3 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। कारावास की सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियोजन के अनुसार सरायपाली थाना में लड़की के पिता ने 14 अक्टूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी लड़की की दिमागी हालत 4-5 वर्ष से ठीक नहीं है। रायपुर में उनका इलाज चल रहा है। 12 अक्टूबर 2020 की शाम 7 बजे अपनी लड़की को दवा दी तो वह नही खांऊगी कहकर दवा फेंक दी और बाहर चली गई। कुछ देर में वापस आ जाएंगी ऐसा वह मान रहा था लेकिन वह नहीं आई। आसपास तलाश करने पर नहीं मिली। गांव से बाहर सागरपाली रोड में एक होटल वाले से पूछा तो रोहिना की तरफ जाने की जानकारी मिली। रोहिना जाकर एक दुकान वाले से पूछताछ किया तो वहां जानकारी मिली कि दो लड़के उस लड़की को जानते हैं, घर छोड़ देंगे कहकर मोटरसाइकिल में बिठाकर सरायपाली की तरफ गए हैं। आसपास तलाश करने पर नहीं मिले। 13 अक्टूबर 2020 को सागरपाली के कुछ लोगों ने जानकारी दी कि सुनील साहू एवं किशन बंजारा द्वारा लड़की को रात में मोटरसाइकिल में बैठाकर सरायपाली की तरफ ले जाते देखा है। खोजबीन के दौरान मोबाइल पर फोन आया कि सिंघोड़ा के मुरमुरी के पास तुम्हारी लड़की है, इस पर 112 वाहन की मदद से वहां पहुंचे और लड़की को साथ लाकर थाना पहुंचे। अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। उसने जानकारी दी कि शाम का समय हो रहा था, सागरपाली कुछ लेने गई थी। दोनों वहीं मिले और मोटरसाइकिल में बिठाकर अपने घर ले गए। वे मना कर रही थी, लेकिन वे जबरन ले गए और दवा व शराब पिलाई तथा जंगल की ओर ले गए और अनाचार किया। विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया था। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रकाश देवकर ने पैरवी की।