00 सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात-निर्यात और बिक्री पर पाबंदी
महासमुंद। केन्द्र सरकार द्वारा देशभर में कल यानी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात निर्यात और बिक्री पर पाबंदी लगाए जाने के बाद यहां जिले में इस पर रोक लगाने की तैयारी शुरु कर दी गई है। शहरों में इस पर पाबंदी और कार्रवाई का जिम्मा सीएमओ को दिया गया है।
नपा महासमुंद सीएमओ आशीष तिवारी का कहना है कि शहर में इसकी बिक्री, आयात-निर्यात ना हो सके इसके लिए पालिका द्वारा पहले ्रमुनादी कराई जाएगी और सभी को इसके प्रति जागरुक करने सप्ताहभर का समय दिया जाएगा बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम भागवत जायसवाल का कहना है कि शहरी क्षेत्र में इसके नोडल सीएमओ होंगे। सरकार की ओर से इसके लिए जो भी दिशा-निर्देश आएंगे उसका पालन किया जाएगा। अब सरकार के इस फैसले का जिले में पालन करने में कितनी सक्रियता दिखाते हंै यहां 1 जुलाई के बाद ही पता चलेगा लेकिन सरकार के इस फैसले
से पर्यावरण संरक्षण पर असर जरुर पड़ेगा। बता दें कि केन्द्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित सामग्रियों पर 1 जुलाई से पूरी तरह से बैन लगाने की घोषणा की थी जो कल से पूरे देशभर में लागू हो जाएगा।
प्लास्टिक से निर्मित इन चीजों की नहीं होगी बिक्री
जानकारी के मुताबिक सरकार के फैसले के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक में डिस्पोजल गिलास, कप-प्लेट, ईयर बर्डस चम्मच, आईस्क्रीम स्टीक, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, सिगरेट पैकेट सहित अन्य उत्पाद शामिल है जिनका उपयोग हम अपनी जरुरत के लिए सिर्फ एक बार करते हैं और फेक देते हैं। सरकार का मानना है कि इससे जगह-जगह जहां कचरे का ढेर लग रहा है वहीं पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसकी वजह है कि यह डिकंपोज नहीं होते और जलाने पर रसायन छोड़ते हैं।
बाजार में बिक्री जारी
इधर, शहर के गोल बाजार में फैसले के एक दिन पूर्व प्लास्टिक निर्मित सामानों की बिक्री जारी है। बाजार में इसका व्यवसाय करने वाले व्यापारी और प्रशासन की ओर से इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
7 साल की कैद और एक लाख जुर्माना
शासन ने इस फैसले का पालन हो सके इसके लिए कड़े कानून बनाए हैं। धारा 15 के तहत निर्माणकर्ता और बिक्रीकर्ता के खिलाफ 7 साल की कैद और एक लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है।