महासमुंद। शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर थाना तेंदूकोना ग्राम दाबपाली निवासी जितेंद्र कुमार तांडे पिता जोधी राम तांडे (30) को विशेष न्यायाधीश ने (लंैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) योगिता विनय वासनिक ने धारा 363 के तहत 5 वर्ष व एक हजार रुपए अर्थदंड नहीं पटाने पर 1 माह सश्रम, धारा 366 में 7 वर्ष व दो हजार अर्थदंड नहीं चुकाने पर 2 माह सश्रम, धारा 6 लंैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष सश्रम व 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतना होगी। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर दिए गए व्यक्तिक्रम की कारावासीय सजा पृथक-पृथक भुगताई जाएगी तथा उपरोक्त धाराओं की सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियोजन के अनुसार ग्राम दाबपाली की बालिका 31 जुलाई 2021 को रात में खाना खाने के बाद सो गई। सुबह वह अपने कमरे में नही थी। दाबपाली निवासी जितेंद्र कुमार तांडे उसे बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। जिसकी रिपोर्ट तेंदूकोना थाने में दर्ज कराई गई। जितेंद्र कुमार तांडे बालिका को शादी का प्रलोभन देकर रायगढ़ ले गया और किराए के मकान में रखा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सलीम कुरैशी ने पैरवी की।