शादी का प्रलोभन देकर अनाचार, उम्र कैद
महासमुंद। शादी का प्रलोभन देकर एक अजजा वर्ग की महिला से दुष्कर्म करने का आरोप प्रमाणित होने पर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट महासमुंद भीष्म प्रसाद पांडेय ने ग्राम-परसकोल थाना बसना निवासी अनंत कुमार साहू (30) को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन के मुताबिक अभियोक्ती ने 27 जुलाई 2018 को बसना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह परसकोल निवासी है। बीते 4 साल से उसका अनंत साहू से प्रेम संबंध था। 20 मार्च 2018 को सुबह करीब 10 बजे शादी का प्रलोभन देकर उसे उसने अपने घर बुलाया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। बाद में 6 जून 2018 को उसे बाइक में बिठाकर बिलासपुर ले गया। जहां ट्रेन से उसे तमिलनाडु ले गया। वहां एक कमरे में 8 जून 2018 से 12 जून 2018 तक चार दिन उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा। वहां से रायपुर लाकर भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। न्यायालय ने अनंतराम साहू को भादसं की धारा 376 (2) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड तथा अजा व अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम् 1989 यथा संशोधित अधि. 1. 2016 की धारा 3 (2) व्ही के तहत उम्र कैद और 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अपराध में उसे 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।