शासन की लोक सेवा गारंटी योजना से खुश हैं किसान, 43 माह में 3.61 लाख प्रकरण निराकृत
महासमुंद। लोक सेवा गारंटी अधिनियम का लाभ अब जनसामान्य को सहजता से मिलने लगा है। विगत 3 वर्ष 7 माह (1 जनवरी 2019 से 31 जुलाई 2022) तक 3,60,849 प्रकरण निराकृत हुआ। यानि हर महीने 12 हजार प्रकरण विभिन्न विभागों द्वारा निराकृत किए। इस दौरान सबसे ज्यादा आवेदन महासमुंद विकासखंड के लोक सेवा केंद्रों में 66,963 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू होने के बाद जिले में अब तक विभिन्न विभागों से लगभग 50 विषयों से संबंधित शुरुआत से अब तक कुल 7,48,502 आवेदन मिले थे। जिसमें से 6,58,036 आवेदन समय सीमा में निराकृत किए गए। इसमें से कुछ वापस और कुछ दस्तावेजों की कमी के कारण निरस्त हुए।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम वर्ष 2011 से छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित नियत समय के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। मुख्य तौर पर अब तक सबसे ज्यादा आय प्रमाण पत्र के 1,57,591 आवेदन, मूल निवास प्रमाण पत्र के 60,697, नकल नॉन डिजिटलाइज्ड (भूमि दस्तावेज) के 56,059, जाति प्रमाण पत्र के 21,768 आवेदन मिले। इसी प्रकार जन्म प्रमाण पत्र के 4452 निराकृत किए गए। आवेदनकर्ताओं को पावती आवेदन की प्राप्ति भी दी जा रही है। वहीं प्राप्त आवेदनों की पंजी संधारित की जा रही। कार्यालयों में रोजगार गारंटी अधिनियम की जानकारी भी बोर्ड पर प्रदर्शित की जा रही है।