महासमुंद। घर की सभी जमीन और बहू के गहने बेचने पर आमादा पिता को पुत्र ने मौत के घाट उतार दिया था। पटेवा थाना क्षेत्र में लगभग तीन साल पूर्व घटित उक्त मामले में रायतुम निवासी राजेश कुमार ध्रुव (30) को आरोप सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश भीष्म प्रसाद पाण्डेय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार 11 नवंबर 2019 को रात करीब 8 बजे अपने घर से सभी जमीन को चमरू राम बेचकर आउंगा कहने पर उसके पुत्र राजेश कुमार ध्रुव के साथ वाद-विवाद हुआ था। तब चमरू ध्रुव ने अपने पुत्र आरोपी राजेश कुमार ध्रुव के पैर को दांत से काट दिया। चमरू की पत्नी कुमारी बाई ने झगड़ा शांत कराया। तब सभी अपने कमरे में सो गए। 14 नवंबर 2019 को सुबह करीब 10 बजे चमरू ध्रुव शराब पीकर घर आया और पुन: जमीन जयजाद व अपनी बहू मीना बाई के गहने को बेचकर खाऊंगा कहने लगा। तब राजेश ने आवेश में डंडे से पिता चमरू पर वार कर दिया। जिससे चमरू गिर गया तब उन्हें 108 से तुमगांव स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद मेकाहारा रायपुर रिफर किया गया। मेकाहारा पहुंचने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।