00 धोखाधड़ी, अपराधिक षड्यंत्र, दस्तावेज से छेड़छाड़ की धाराओं के तहत हुआ मामला
महासमुंद। महासमुंद तहसीलदार प्रेमू साहू के विरुद्ध बुधवार शाम सिटी कोतवाली में धारा 420,466,468 व 471 के तहत मामला दर्ज किया गया। तहसीलदार पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, दस्तावेज से छेड़छाड़ का आरोप है। उक्त प्रकरण में पूर्व में एफआइआर दर्ज न होने पर आवेदक अमरजीत सिंह गुरुदत्ता ने न्यायालय की शरण ली। जहां से न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई कर तहसीलदार व अन्य संलिप्त लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। 23 जून को महासमुंद न्यायालय ने महासमुंद तहसीलदार के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया था। लेकिन पुलिस टाल मटोल कर रही थी। जिस पर आम आदमी पार्टी ने 22 जुलाई को आंदोलन की चेतावनी दी। यही नहीं, पक्षकार की ओर से न्यायालय की अवमानना का मामला भी दर्ज किया गया था। 18 जुलाई को न्यायालय ने टीआई को तलब कर प्रकरण में एफआईआर दर्ज न करने का कारण पूछा था बाद मामले में 20 जुलाई की शाम एफआइआर दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि इस प्रकरण में तहसीलदार के लिपिक सहित अन्य लोग भी संलिप्त हैं। फिलहाल तहसीलदार प्रेमू साहू व अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि अमरजीत सिंह गुरुदत्ता ने अधिवक्ता अनिल शर्मा के माध्यम से न्यायालय में प्रकरण लगाया था। जिस पर दस्तावेजी साक्ष्य मिलने के बाद न्यायालय ने निर्णय दिया है।