महासमुंद। बहन की शादी करने से मना करने पर युवक ने साथी के साथ मिलकर भाई की पिटाई कर दी। पीड़ित ग्राम कोटरीपानी निवासी ने पुलिस को बताया कि पिता के मृत्यु पश्चात घर में दो बहने है जिनकी जवाबदारी उन उपर है। बडी बहन मामा गांव में रहती है जहां हम लोगों का हमेशा आना जाना रहता है। इस कारण मेरी गांव के चैतराम गोड के बीच आपस में मेल-मिलाप जान पहचान हो गया। चैतराम गोड़ ने बहन को बातचीत करने एक मोबाईल दिया था। मुझे पता चला कि उसके मोबाईल देने एवं दोनों का आपस में गुप-चुप बात करते है। बहन से मोबाईल ले लिया एवं चैतराम से बातचीत करने मिलने जुलने से मना कर दिया। बहन मान गई और चैतराम के साथ बातचीत करना बंद कर दिया। 5 सितंबर 2022 को चैतराम का बडा भाई संतोष गोड एवं उनका एक अन्य रिश्तेदार मेरी बहन को विवाह के लिये रिश्ता मांगने हमारे घर आये थे जिन्हे हम लोग निरात्री का अभी विवाह नही करेगें कहकर लडकी देने से मना कर दिया था 6 सितंबर 2022 को मैं खार से फसल देखकर वापस गांव आ रहा था। दोपहर 4:30 बजे गुलझर बांध के उलट के सामने आम रास्ता में पहुचा था कि मेरे पीछे से चैतराम एवं राकेश गोड बाइक से आये एवं मुझे ओव्हरटेक कर मेरी ब
बाइक के सामने खड़ाकर मेरा रास्ता रोक लिया और तु अपनी बहन को देने से क्यो मना रहा है कहकर अश्लील गाली-गलौज की और मुझे राकेश गोड ने पीछे से पकड लिया और चैतराम हाथ मुक्का से मारते रहा। मैं बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा था तो चैतराम पास में पडे एक पत्थर को उठाकर मेरे सिर में मारा जिससे मेरे सिर से खून निकलने लगा। पीछे से आ रहे गांव के प्रेम सिंग गोड तथा रतन गोड घटना को देख सुनकर उन्हे तुलसी राम गोड को क्यो मार रहे हो कहकर चिल्लाये तब वे लोग मुझे तुम्हे देख लेगें हमारे खिलाफ रिपोर्ट करोगे तो तुम्हे जान से मार देगें कहकर धमकी देते वहां से भाग गए। पुलिस ने शिकायत पर दोनों युवकों के खिलाफ धारा 341, 294, 323, 506, 34 के तहत जुर्म दर्ज कर जांच में लिया है।
बहन की शादी करने से मना करने पर भाई को पीटा
महासमुंद। बहन की शादी करने से मना करने पर युवक ने साथी के साथ मिलकर भाई की पिटाई कर दी। मामला बागबाहरा थाना क्षेत्र के ग्राम पोटरीपाली का है। पुलिस को तुलसीराम गोड़ ने बताया कि 5 सितंबर को वे गांव के खार से अपनी फसल देखकर वापस आ रहे थे। इसी दौरान गुढ़ीहर बांध के पास चैतराम गोंड़ और राकेश गोंड़ ने उनका रास्ता रोका और बहन की शादी करने की बात को लेकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत पर दोनों युवकों के खिलाफ धारा 341, 294, 323, 506, 34 के तहत जुर्म दर्ज कर जांच में लिया है।