महासमुंद। नौकरी लगाने के नाम पर पिता-पुत्र द्वारा अपने रिश्तेदार के पुत्र के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत पर पिता-पुत्र के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत जुर्म दर्ज किया है। मामला सांकरा थाना क्षेत्र के ग्राम सल्डीह का है।
पुलिस को ग्राम मोहगांव निवासी बलीराम मटारी ने बताया कि उनका पुत्र डेवीड कुमार मटारी बीए तक पढ़ा है। 15 दिसंबर 2016 को ग्राम सल्डीह निवासी करीबी रिश्तेदार रंकमणी जाल के घर पारिवारिक कार्य से गया था, जहां पर रंकमणी जाल के पुत्र सव्यसांची ने मुझे बातों ही बातों में कहा कि मंत्रालय में विभिन्न तरह की नौकरियां लग रही है तुम्हारा पुत्र पढा लिखा है, वह उसे नौकरी लगवा सकता है। इस पर सव्यसांची से पूछा कि उनके पुत्र ने तो नौकरी के लिए कोई आवेदन भी नहीं किया है, फिर कैसे नौकरी लगेगी ? इस पर सव्यसांची ने कहा कि आजकल पैसे का जमाना है। पैसे में नौकरी लगने की गारंटी उनकी है। डेवीड को वह खाद्य निगम महासमुंद में कप्यूटर ऑपरेटर की के पद पर नौकरी के लिए 1,70,000 रुपए की मांग की। सव्यसांची भरोसा दिलाने के लिए अपने पिता रंकमणी जाल के पास लेकर गया और बोला कि मेरा पिता सेवानिवृत्त प्रींसिपल है उन पर भरोसा करो। आरोपी के पिता रंकमणी जाल ने कहा कि उनका पुत्र का ऊपर तक पहुंच है। कई लोगों से पैसा लेकर नौकरी लगा चुका है अगर नौकरी नहीं लगती है तो मैैं पैसा वापस कर दूंगा। पिता-पुत्र की बातों पर भरोसा कर उन्होने 1,50,000 सव्यसांची जाल को 16 दिसंबर 2016 को उसके ग्राम सलडीह में उनके पिता के सामने दिया था।
ब्याज में लिया था रकम
पीडि़त बलीराम ने बताया कि उन्होने आरोपी पिता-पुत्र को नौकरी लगाने के लिए रकम की व्यवस्था ब्याज पर उधार में लिया है। राशि उन्होने ग्राम पूढ़ागढ (सरायपाली) के कृष्णाचंद छत्रपति से उधार स्वरूप ब्याज में लिया था। राशि देने के बाद सव्यसांची उन्हें आजकल में नौकरी लगने का आश्वासन देता रहा। लेकिन आज तक नौकरी नहीं लगी। जब वह अपना रुपए वापस मांगने के लिए दोनों पिता-पुत्र के पास गए तो वे राशि नहीं लौटा रहे है।
इन से भी रुपए लेना का आरोप
पीडि़त ने पुलिस के नाम सौंपे शिकायत पत्र में उन्होने कहा है कि उन्हें पता चला है कि आरोपी सव्यसांची ने ग्राम सलडीह के सुकदेव पंडा से 1,20,000, ग्राम बाराडोली के बंशीधर पटेल से 1,90,000, बारिकपाली निवासी डूलामणी साहू से 2,50,000, ग्राम सलडीह के रमेश साहू से 1,50,000, ग्राम खेमडा के नारायण यादव से 1,80,000, ग्राम पंधी (सरायपाली) गजानंद भोई से 2,80,000, ग्राम पंधी के गणेश राम यादव से 2,70,000 रुपए नौकरी लगाने के नाम पर लिया है। लेकिन किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लगी है। इस तरह आरोपी ने उनके अलावा अन्य लोगों के साथ धोखाधडी की है।