महासमुंद। नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बसना पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी विनोद नेताम को पीड़िता के पिता ने बताया कि 26 अप्रैल 22 को नाबालिक बालिका कक्षा 10 वीं की छात्रा रात में खाना खाकर घर में मोबाईल देख रही थी, रात करीब 9:30 बजे शौच के लिए जा रही हूं कहकर घर के आंगन के तरफ गई। करीब आधा घंटा तक वापस नही आई तब पत्नी तथा बच्चो के साथ आस-पड़ोस एवं गांव में तलाश की नहीं मिलने पर शक हुआ कि नाबालिग को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगाकर ले गया है। पिता की शिकायत पर थाना बसना में अपराध धारा 363 तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान अपह्रता को महाराष्ट्र से बरामद किया गया। प्रकरण के आरोपी देवरूम थाना राजादेवरी जिला बलौदाबाजार निवासी कमल चौहान पिता अभीलाल चौहान 22 ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी को 21 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र से पकड़कर गिरफतार कर अपराध धारा 363, 366, 376(2)(ढ) भादवि, 4,6 पॉस्को एक्ट के तहत थाना बसना में कार्यवाही कर आरोपी न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा दिया है। सम्पूर्ण कार्रवाई पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में अति पुलिस अधीक्षक अकाश राव गिरपुन्जे एवं अनुअधिकारी (पु) सरायपाली विकास पाटले के निर्देशन में थाना प्रभारी विनोद नेताम, सहायक उप निरी सुशील कुमार शर्मा, मआर सुभाषिनी भोई, आर सतीश साहू, 954 नोवल किशोर प्रधान द्वारा की गई।