महासमुंद। खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम अमलीडीह स्थित जमीन को कूटरचना कर बेचे जाने और धोखाधड़ी के आरोप में गुरुवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी सराफा कारोबारी को गांधी चौक स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया। आरोपी अजय पींचा से पूछताछ के बाद पुलिस नेे उन्हें न्यायालय में पेश किया जहां से उन्होंने जेल भेज दिया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी खल्लारी थाना क्षेत्र में पांच लोगों ने मिलकर जमीन बिक्री कर दी थी। ग्राम अमलीडीह निवासी गया सिंह निषाद पिता झंगलू (70) की शिकायत अनुसार अमलीडीह स्थित पहनं 20 खसरा क्र. 33/1 रकबा 0.50 हेक्टेयर विवादित जमीन फर्जी तरीके से छगन निषाद को बेची गई है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उक्त भूमि का मामला न्यायालय बागबाहरा में चल रहा था। जिसका निर्णय 29 दिसंबर 2021 को उनके (गया सिंग) के पक्ष में आया। बावजूद 25 दिसंबर 2021 को पहनं 20 के पटवारी से उक्त खसरा का बी-1, खसरा नक्शा निकलवाकर 01 जनवरी 2022 को बैनामा/विक्रय विलेख की कण्डिका 3 में संबंधित भूमि के विवाद को छिपाते हुए झूठी घोषणा करते हुए उक्त विवादित खसरा क्रमांक 33/1 की भूमि को छगन लाल निषाद को विक्रय कर दिया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों भागीरथी साहू पिता रमेश साहू निवासी तमोरी, कचरू निषाद पिता कार्तिक निषाद अमलीडीह, रामुलाल पिता मर्दन पटेल ग्राम अमलीडीह, घासीराम साहू पिता बलीराम साहू निवासी अमलीडीह, अजय पींचा पिता भीखमचंद निवासी गांधी चौक के खिलाफ खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत जुर्म दर्ज किया था। मामले में गुरुवार को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर किया गया वहीं शुक्रवार को खरीदी के दौरान गवाह बने आरोपी रामलाल को भी पुलिस ने उनके गांव अमलीडीह से गिरफ्तार किया है। खल्लारी थाना प्रभारी श्री वैष्णव ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।