महासमुंद। कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने आबकारी वाहन चालक गांधीराम ठाकुर को पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने एवं प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। उनका मुख्यालय कार्यालय आबकारी अधिकारी ज़िला महासमुंद निर्धारित किया गया है। मालूम हो कि विगत 7 जून को सरायपाली के ग्राम बिछिया में एक मकान में दबिश देकर आबकारी अमले द्वारा अवैध कच्ची महुआ शराब ज़ब्त की थी। आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई एवं चिकित्सकीय मुलाहिज़ा कर महासमुंद जेल दाखिल किया गया। आरोपी की 10 जून को आकस्मिक मृत्यु हो गयी थी। सूचना प्राप्त होने पर कलेक्टर ने 11 जून को घटना की मजिस्टीरियल जाँच के आदेश दिए थे। कलेक्टर द्वारा आयुक्त आबकारी रायपुर को जानकारी देते हुए आबकारी उप निरीक्षक सरायपाली के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हेतु पत्र लिखा है ।